February 27, 2026

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पहली अपराध गोष्ठी में भी एसएसपी दून के सख्त तेवर रहे बरकरार, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता/लापरवाही पर अब होगा सीधे एक्शन

देहरादून

आज दिनांक: 26-02-2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि कर्तव्यों के प्रति उदासीनता व लापरवाही को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित पुलिस कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ थाना प्रभारी/पर्यवेक्षण अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जायेगी।

गोष्ठी के दौरान अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, आगामी त्यौहारों व पर्यटक सीजन के दृष्टिगत की गयी तैयारियों की समीक्षा करते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निम्न दिशा- निर्देश दिये गये।

1- आपरेशन क्रैकडाउन के तहत सम्पूर्ण जनपद में चलाये जा रहे सत्यापन अभियान के दौरान हाईराइज बिल्डिंग्स, सोसाइटीज, पॉश एरियाज में भी अनिवार्य तौर पर सत्यापन की कार्यवाही की जाये। पूर्व में बाहरी राज्यो से आये अपराधियों द्वारा जनपद में शेल्टर/ हाइड आउट बनाकर रहने के प्रकरण प्रकाश में आए थे, जिसके दृष्टिगत सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों की तलाश हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुए ऐसे किसी संदिग्ध व्यक्तियों के मिलने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करे। सत्यापन अभियान में किसी भी प्रकार की शिथिलता/ लापरवाही न बरती जाए।

2- वर्तमान में चल रहे रमजान के महीने तथा आगामी होली के पर्व के दृष्टिगत सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर लें। त्यौहारों के दौरान अराजक तत्वों/हुडदंगियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा त्योहारों के दौरान पूर्व में हुए विवादों का संज्ञान लेते हुए मिश्रित आबादी क्षेत्रों/सवेंदनशील स्थानों पर सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाये।

3- हत्या/ जघन्य अपराधों के प्रकरणों में त्वरित एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाये। जघन्य अपराधों में घटना से जुडे सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों के त्वरित संकलन करते हुए समयबद्ध रूप से आरोपपत्र मां0 न्यायालय प्रेषित किये जाये, साथ ही ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मां0 न्यायालय में भी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये।

4- मुख्य अग्निशमन अधिकारी सभी संस्थानों/ प्रतिष्ठानों, खास कर आबादी क्षेत्र में स्थित गोदामो का फायर ऑडिट करना सुनिश्चित करें तथा ऐसे संस्थान/प्रतिष्ठानों अथवा गोदाम संचालको, जिनके द्वारा अपने प्रतिष्ठानों का फायर ऑडिट न कराया गया हो, उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए, आगामी कुंभ मेले के दृष्टिगत ऋषिकेश क्षेत्र में भी फायर टीमों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र व अन्य संवेदनशील स्थानों का फायर ऑडिट करते हुए आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी सुरक्षात्मक प्रबंध सुनिश्चित किये जायें, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए।

5- वांछित/ईनामी अभियुक्तो की धरपकड हेतु सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थानों पर विशेष टीम गठित कर प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अभियुक्तों की तलाश हेतु सर्विलांस व अन्य माध्यमों से सभी सम्भावित कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाये।

6- पीक आवर्स व स्कूलों की टाइमिंग के दौरान सभी थाना प्रभारी स्वंय क्षेत्र में मौजूद रहकर मुख्य मार्गों, चौराहों/भीड भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की विजिबिलिटी सुनिश्चित करें, साथ ही सभी थाना क्षेत्रों में रात- दिन नियमित रूप से सघन चैकिंग अभियान चलाने के साथ साथ सभी अंतर्जनपदीय व अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर भी लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए संदिग्ध वाहनो/व्यक्तियों की चैकिंग सुनिश्चित की जाये। चैकिंग में किसी भी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित होने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी के साथ-साथ सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी की जवाबदेही भी तय की जायेगी।

7- वर्तमान में प्रचलित बोर्ड परिक्षाओं के दृष्टिगत सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेंत्रों में स्थित धार्मिक प्रतिष्ठानों व होने वाले आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रो का इस्तेमाल निर्धारित मानकों के अनुरूप कराना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित समय के बाद किसी भी आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रो के इस्तेमाल की अनुमति न दी जाए, सभी थाना प्रभारी उक्त निर्देशो का कडाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

8- गोकशी, मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य संगठित अपराधों में लिप्त अपराधियो को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध गैंगस्टर के एक्ट के तहत अधिक से अधिक प्रभावी कार्रवाई की जाए, साथ ही ऐसे सभी अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित करते हुए उसके जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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