देहरादून
विकासनगर निवासी एक व्यक्ति द्वारा कोतवाली विकासनगर पर एक लिखित तहरीर दी कि उनकी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष को उनका एक रिश्तेदार अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना विकासनगर पर धारा 137(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा नाबालिग की बरामदगी एंव अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम को आवश्यक निर्देश दिये गये, जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहर्ता नाबालिग को बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अपहर्ता नाबालिग द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि अभियुक्त कान सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी शास्त्रीपुरम प्राक्सी टावर चौकी के सामने थाना सिकन्दरा आगरा उ0प्र0 उम्र 50 वर्ष, उसे बहला फुसलाकर आगरा ले गया, जहाँ उसके द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये। पीडिता के बयानों के आधार पर अभियोग में धारा -65(1)बीएनएस तथा 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोतरी की गयी।
अपहर्ता की बरामदगी के बाद से ही अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये लगातार फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी करते हुए उसके सभी सम्भावित स्थानों पर लगातार दबिशें दी जा रही थी। इलेक्ट्रानिक सर्विलांस तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त के आगरा के सिकन्दरा क्षेत्र में होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम द्वारा दिनांक: 22/08/2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त को शास्त्रीपुरम आगरा के पास से गिरफ्तार किया गया।
*विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-*
कान सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी शास्त्रीपुरम प्राक्सी टावर चौकी के सामने, थाना सिकन्दरा, आगरा, उ0प्र0, उम्र – 50 वर्ष
*पुलिस टीम :-*
1- उ0नि0 सनोज कुमार, चौकी प्रभारी हरबर्टपुर
2- म0उ0नि0 दीपा शाह
3- का0 बृजपाल
4- का0 नवीन कोहली

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